पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा शासित अधिनियम और नियम

पूंजी बाजार प्रभाग संबंधी मुख्यि विषय निम्नीलिखित हैं :-

  • प्रतिभूति बाजार, संबंधित मध्यजवर्तियों और भागीदारों से संबंधित नीतिगत मामले
  • ऋण बाजार सहित प्रतिभूति बाजार तथा निवेशक सुरक्षा के विनियमन और विकास से संबंधित नीतिगत मामले

पूंजी बाजार प्रभाग द्वारा अभिशासित किए जाने वाले मुख्ये अधिनियम/नियम निम्नामनुसार हैं :

  • निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
  • प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 तथा उसके तहत बनाए गए नियम;
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

उपर्युक्तर अधिनियमों के तहत बने नियम :-

  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यरक्ष और सदस्यों9 की सेवा शर्तें और निबंधन) नियम, 1992
  • प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (पीठासीन अधिकारी और अन्यष सदस्योंो की सेवा, भत्ते और अन्यन निबंधन और शर्तें) नियम, 2003
  • विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999
  • भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002

पूंजी बाजार प्रभाग को मुख्यितया अन्यै बातों के साथ-साथ सेबी, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्या अभिकरणों के परामर्श से प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करने का दायित्वर सौंपा गया है।

वित्तीय बाजार संबंधी उच्चर स्तपरीय समन्व य समिति (एचएलसीसीएफएम)

एचएलसीसीएफएम वित्तीय और पूंजी बाजारों में उत्प न्नि होने वाले अंतर-विनियमनकारी मुद्दों को सुलझाने का मंच है क्योंसकि भारत वित्तीय क्षेत्र के लिए एक बहुविध विनियामक व्यववस्थास का अनुसरण करता है। पूंजी बाजार प्रभाग इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। वित्तीय बाजार संबंधी उच्चत स्तिरीय समन्व य समिति भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यरक्षता में कार्य करती है, जिसमें सेबी के अध्यतक्ष और आर्थिक कार्य सचिव, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अध्यीक्ष तथा पीएफआरडीए अध्यअक्ष सदस्योंि के रूप में कार्य करते हैं।

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