बजट प्रभाग

VI. राष्ट्रीय बचत - II अनुभाग
उत्तरदायित्व :

  • सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873, सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 और लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत तैयार और समय-समय पर आरंभ की गई लघु बचत योजनाएं जैसे- डाकघर बचत खाता, डाकघर आवर्ती जमा खाता, डाकधर मियादी जमा खाता, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत योजना, इंदिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र ( VIII निर्गम), लोक भविष्य निधि योजना और नई योजनाएं, से संबंधित नियमों को तैयार करना, उनकी व्याख्या, समीक्षा, संशोधन और छूट।
  • सेवानिवत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवानि वत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए जमा योजना संबंधी नीतिगत मामले।
  • विस्तार अभिकरण जैसे मानकीकृत अभिकरण प्रणाली, महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना और लोक भविष्य निधि योजना, वेतन पंजी बचत समूह, संचयीकास (स्वूली बचत बैंक) आदि के तहत आने वाले अभिकरणों संबंधी नीतिगत मामले।
  • ऊपर दर्शाई गई विभिनन योजनाओं के निष्पादन के संबंध में डाक विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक/सा र्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह देना।
  • अभिकरण के कार्य के लिए डाक विभाग/बैंकों को पारिश्रमिक का भुगतान;
  • राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ)के प्रबंधन और नियंत्रण संबंधी सभी मामले जिसमें लघु बचत संग्रहणों की मॉनिटरिंग; राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की विशेष प्रतिभूतियों में लघु बचत संग्रहणों के एवज में निवेशित राशियों की स्वीकृति इनसे संबंधित नीतिगत मामले आदि शामिल हैं।
  • राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय बचत स्थायी समिति;
  • लघु बचत का प्रचार करने, डिजाइन तैयार करने और प्रवर्तन करने में समन्वयन कार्य।
  • लघु बचत संबंधी विशेषज्ञ दल,डाक विभाग के पारिश्रमिक संबंधी विशेषज्ञ दल का गठन करना और उनके सचिवालय के रुप में कार्य करना और उनकी सिफारिशों को आगे बढ़ाना।

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